


उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत सेवा कर लौटे सैनिकों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि रिटायरमेंट के बाद अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण समूह ‘ग’ (ग्रुप-C) के सभी वर्दीधारी पदों पर लागू होगा।
अग्निवीरों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण - सीएम
वहीं राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान करते हुए कहा कि, अग्निवीर जवानों के रिटायर होने के बाद राज्य की बीजेपी सरकारी नौकरी में 10 % क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने क्षैतिज आरक्षण नियमावली-2025 जारी की है।
समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर मिलेगा आरक्षण
आपको बता दें कि, रिटायर अग्निवीरों को समूह ग में सभी वर्दीधारी पदों पर आरक्षण दिया जाएगा। इसमें पुलिस कांस्टेबल (सिविल/पीएसी), उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, फायरमैन, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन रक्षक, वन निरीक्षक, आबकारी कांस्टेबल, प्रवर्तन कांस्टेबल और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं।
अग्निवीर योजना 2022 में शुरू हुई थी
आपको याद दिला दें कि, 14 जून 2022 को केंद्र की मोदी सरकार ने सशस्त्र बलों में भर्ती करने के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी थी। इन्हें 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है। वहीं शुरूआत में कई जगह पर अग्निपथ योजना का विरोध भी हुआ था तो कई इसके फायदे गिनाए गए थे। वहीं अभी भी विपक्ष इस योजना पर सवाल उठाते रहते हैं।
सेवा कर लौटे अग्निवीर राज्य का गौरव - सीएम
इस संबंध में राज्य के सीएम धामी ने कहा है कि, देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीर राज्य का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार के अवसर देना हमारा दायित्व है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि, यह निर्णय सेवानिवृत्त अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर संभव तरीके से रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।
क्या होता है क्षैतिज आरक्षण?
क्षैतिज आरक्षण एक विशेष प्रकार का कोटा होता है जो सभी ऊर्ध्वाधर (SC, ST, OBC, GEN) वर्गों में समान रूप से लागू होता है। यह मुख्यतः महिलाओं, दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों आदि को दिया जाता है। अग्निवीरों को इसी श्रेणी में शामिल किया गया है।
इन सरकारी पदों पर मिलेगा आरक्षण
पुलिस कांस्टेबल (सिविल/पीएसी)
उपनिरीक्षक (SI)
प्लाटून कमांडर, पीएसी
फायरमैन
अग्निशमन द्वितीय अधिकारी
बंदी रक्षक (Jail Guard)
उप कारापाल
वन रक्षक और वन निरीक्षक
आबकारी कांस्टेबल
प्रवर्तन कांस्टेबल
सचिवालय रक्षक